विनियमन में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
विनियमों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- नोडल मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।
- किन पर लागू होंगे: निम्नलिखित तीन श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, एक बार UPS का चयन करने के बाद, यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा:
- 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो, NPS के तहत शामिल हैं।
- 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए नए कर्मचारी।
- 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त NPS के तहत शामिल कर्मचारी या यदि कर्मचारी का निधन हो चुका है तो उसका कानूनी जीवनसाथी।
- UPS के तहत लाभ के लिए सेवा अवधि के मामले में पात्रता
- सुपरएनुएशन: यह 10 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध होगा और सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होगा।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: इसके लिए 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य है, पेंशन का भुगतान अनुमानित सुपरएनुएशन तिथि से शुरू होगा।
- कौन पात्र नहीं हैं: सेवा से निष्कासित, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारी।
- आनुपातिक भुगतान: यदि सेवा अवधि 10 वर्षों से अधिक लेकिन 25 वर्षों से कम है, तो आनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी।
- निवेश एवं निधि प्रबंधन
- व्यक्तिगत कोष: कर्मचारी निवेश पैटर्न और पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।
- पूल कॉर्पस: इसे सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन फंड्स द्वारा प्रबंधित और वार्षिक रूप से ऑडिट किया जाएगा।