यह लाइसेंस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक (SFB) से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है।
- यह एक ऐसा लाइसेंस है, जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
- इससे पहले 2014 में बंधन बैंक और IDFC बैंक (जो बाद में IDFC फर्स्ट बैंक बना) को यह लाइसेंस मिला था।
स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए पात्रता मानदंड:
- स्थिति: कम-से-कम 5 वर्षों से अनुसूचित बैंक का दर्जा होना चाहिए।
- स्टॉक लिस्टिंग: बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए।
- नेट वर्थ: बैंक की न्यूनतम नेट वर्थ 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
- वित्तीय स्थिति:
- लाभप्रदता: पिछले दो वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ हुआ होना चाहिए।
- परिसंपत्ति गुणवत्ता: पिछले दो वित्त वर्षों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (G-NPA) और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (N-NPA) क्रमशः 3% व 1% से कम या बराबर होनी चाहिए।
- प्रमोटर संबंधी शर्तें: इस बदलाव के दौरान किसी भी नए प्रमोटर को जोड़ा नहीं जाएगा और न ही मौजूदा प्रमोटर्स में कोई बदलाव किया जाएगा।
- प्राथमिकता: विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के बारे में
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