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वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों को मंजूरी दी | Current Affairs | Vision IAS
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वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों को मंजूरी दी

Posted 04 Sep 2025

1 min read

GST परिषद की 56वीं बैठक में GST कर संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की गई। इनका उद्देश्य आम लोगों पर कर का बोझ कम करना है।

किए गए प्रमुख सुधारों पर एक नजर:

  • दो-दर वाली कर स्लैब संरचना: GST को 5% (मेरिट दर) और 18% (मानक दर) में युक्तिसंगत बनाया गया है। 12% और 28% स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। ये सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। 
  • रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता किया गया: दूध, पनीर, चपाती, परांठे आदि पर शून्य GST तथा प्रसाधन सामग्री, दवाइयों, साइकिल, कृषि उपकरण आदि पर 5% GST. 
  • कंज्यूमर गुड्स पर राहत: छोटी कारों, TV, AC और घरेलू उपकरणों पर GST 28% से घटाकर 18% किया गया।
  • बीमा एवं स्वास्थ्य: सभी जीवन बीमा पॉलिसियों एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर GST से छूट दी गई है।
  • सिन गुड्स जैसे तंबाकू एवं लक्जरी कारों और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर कर को बढ़ाकर 40% किया गया है।
  • प्रमुख आर्थिक क्षेत्रकों को समर्थन
    • कृषि मशीनरी व उर्वरक क्षेत्रक, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और ऑटोमोबाइल स्ट्रक्चर पर GST को कम किया गया है।
    • मानव निर्मित फाइबर और मानव निर्मित यार्न पर इनवर्टेड ड्यूटी संरचना में सुधार किया गया है।
  • संस्थागत सुधार: विवादों के तीव्र समाधान के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTATA) को शुरू किया गया है।

GST परिषद के बारे में

  • यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 279 (A) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  • इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है।
  • उद्देश्य: GST की कर दरें निर्धारित करना, संबंधित नीतिगत निर्णय लेना तथा केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना।
  • Tags :
  • GST
  • GST Council
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