इस पहल के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की अनुसूची में संशोधन किया गया है और जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है।
- यह संशोधन मनरेगा की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत किया गया है।
- MGNREGA योजना के तहत, अब तक 1.25 करोड़ से अधिक जल संरक्षण परिसंपत्तियां (जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम और सामुदायिक तालाब) निर्मित की गई हैं।
पहल की मुख्य विशेषताएं
- उद्देश्य: भूजल स्तर को बढ़ाना, नदियों का कायाकल्प करना और संधारणीय जल प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- MGNREGA के तहत जल संरक्षण कोष का अनिवार्य आवंटन:
- गंभीर जल संकट से ग्रसित या क्रिटिकल ब्लॉक्स (90-100% जल निष्कर्षण): 65% फंड जल-संबंधी कार्यों पर खर्च होगा।
- सेमी-क्रिटिकल ब्लॉक्स (70-90% निष्कर्षण): 40% फंड।
- सुरक्षित ब्लॉक्स (≤70% निष्कर्षण): 30% फंड।
- भूजल मूल्यांकन: ब्लॉक्स को केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट (2024) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
- वितरण: क्रिटिकल (3.05%); सेमी-क्रिटिकल (10.54%); अति-दोहित (11.13%); सुरक्षित (73.39%); तथा लवणीय (1.88%)।
पहल का महत्त्व
- इसमें 'जल संकट के बाद कार्रवाई' की बजाय 'जल संकट को रोकने वाले पूर्व-उपायों' पर बल दिया गया है।
- यह सुनिश्चित करती है कि मनरेगा संसाधनों को जल की सबसे अधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों में लक्षित किया जाए।
- यह ग्रामीण विकास, पशुधन, कृषि और पर्यावरणीय संधारणीयता का समर्थन करती है।
जल संरक्षण के अन्य प्रयास
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