न्याय तक पहुंच का अर्थ है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष, समान और त्वरित तरीके से न्यायिक समाधान प्राप्त हो सके।
- संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 39A नागरिकों को न्याय तक पहुंच का अधिकार प्रदान करते हैं।
न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के समक्ष बाधाएं
- भौगोलिक: न्यायालय और लॉ स्कूल ग्रामीण/ दूरस्थ क्षेत्रों से काफी दूर होते हैं।
- भाषा: कानूनी शिक्षा और कार्यवाही मुख्य रूप से अंग्रेजी में होती है।
- आर्थिक: कानूनी शिक्षा और मुकदमेबाजी की लागत बहुत अधिक होती है।
- सामाजिक: इसमें जाति व्यवस्था, निरक्षरता, कानूनी जागरूकता का अभाव शामिल है।
- अन्य: इनमें डिजिटल डिवाइड व भौतिक अवसंरचना का अभाव शामिल हैं। जैसे- अधीनस्थ न्यायालयों में 4.6 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं।
न्याय तक पहुंच के लिए शुरू की गई संस्थागत पहलें
- नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स: इसका उद्देश्य संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और जवाबदेही में सुधार करना है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना: इसका उद्देश्य न्यायालयों का डिजिटलीकरण करना है।
आगे की राह
- भाषाई समावेशिता: अदालती कार्यवाही और निर्देशों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- कानूनी शिक्षा में सुधार: इसके लिए छात्रवृत्ति, मानदेय देने और फीस को माफ़ करने जैसे उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- क्षेत्रीय एवं स्थानीय पहुंच: अधिक न्यायालय, लॉ स्कूल और कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: न्याय प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।