सुर्ख़ियों में क्यों?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को शुरू करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का परिचालन) विनियम {Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations}, 2025 को अधिसूचित किया गया।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System: NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ताकि NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन मिल सके।
- क्रियान्वयन एजेंसी: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA)।
- पृष्ठभूमि: वर्ष 2023 में NPS के पुनर्गठन के लिए सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की गई है।
PFRDA (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संचालन) विनियम, 2025 के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) किन पर लागू होगी: UPS में शामिल होने के लिए निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी पात्र होंगे:
- 1 अप्रैल, 2025 तक सेवारत 'केंद्र सरकार के कर्मचारी', जो PFRDA अधिनियम, 2013 के अनुसार NPS के अंतर्गत आते हैं,
- केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुआ कोई नया कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होता है।
- केंद्र सरकार का वह कर्मचारी जो NPS में शामिल है और जो 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया है या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली है या मूल नियम 56 (j) के तहत सेवानिवृत्त हो गया है (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना गया है)।
- पेंशन प्रणाली में शामिल सुपरएन्युएटेड या सेवानिवृत कर्मचारी (जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने से पहले मृत हो चुके हैं) के विधिवत रूप से विवाहित जीवनसाथी (पति या पत्नी)।
- पेंशन प्राप्त करने की पात्रता:
- 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में (सेवानिवृत्ति की तारीख से देय)।
- केंद्र सरकार द्वारा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो ऐसी सेवानिवृत्ति की तिथि से।
- कोई कर्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य सेवा अवधि के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पेंशन उस दिन से प्राप्त होगा जिस दिन वह मूल रूप से सेवानिवृत्त हुआ होता, यदि वह सेवा में बना रहता।
- अंशदान:
- व्यक्तिगत कॉर्पस: UPS सब्सक्राइबर का मासिक अंशदान उसके मूल वेतन (जिसमें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस शामिल है) और महंगाई भत्ते का 10% होगा।
- पूल कॉर्पस: केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी के मूल वेतन (जिसमें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस शामिल है) और महंगाई भत्ते का 8.5% का अतिरिक्त अंशदान।
- निधि आधारित प्रणाली: यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों द्वारा देय अंशदान नियमित और समय पर जमा किया जाए और उसका निवेश किया जाए, ताकि सुपरएनुएशन या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्राप्त हो सके।
- स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN): PRAN एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या है जो UPS में शामिल होने वाले या इसका विकल्प चुनने वाले सदस्य को आवंटित की जाती है, और जिसके अंतर्गत सभी लेनदेन CRA (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा दर्ज किए जाते हैं।
- UPS के तहत पेंशन का भुगतान:
- सुनिश्चित पेंशन: यह सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख से तुरंत पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) के 50% के रूप में देय होगा।
- यह लाभ UPS सब्सक्राइबर द्वारा न्यूनतम 25 वर्ष की अनिवार्य सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
- न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान: UPS सब्सक्राइबर द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय होगा।
- आनुपातिक भुगतान: यदि किसी कर्मचारी की पात्र सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच है, तो उसे अनुपातिक पेंशन प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है कि पेंशन की राशि पूरी की गई सेवा अवधि के आधार पर गणना की जाएगी।
- देय पेंशन राशि (Admissible payout): सुनिश्चित पेंशन भुगतान में निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों मामलों में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी:
- किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत कॉर्पस (फंड), उसके सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तिथि पर बेंचमार्क (निर्धारित) कॉर्पस से कम है।
- अंतिम धन निकासी, सब्सक्राइबर द्वारा अपने व्यक्तिगत कॉर्पस से अधिकतम अनुमत 60% की निकासी कर ली गई हो।
- सुनिश्चित पेंशन: यह सुपरएनुएशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख से तुरंत पहले के पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन (कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित) के 50% के रूप में देय होगा।
- पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन): किसी ऐसे UPS सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने पर, जो देय पेंशन राशि (Admissible payout) के लिए पात्र हो, उसकी विधिवत वैवाहिक जीवनसाथी (पति/पत्नी) को जीवन भर के लिए कर्मचारी को देय पेंशन का 60% पेंशन प्राप्त होगा।
- महंगाई भत्ता (DR): केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली महंगाई भत्ता देय पेंशन राशि और पारिवारिक पेंशन, दोनों पर लागू होगा।
- UPS को लागू करने वाले मध्यवर्ती और संस्थाएं: UPS को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) संरचना के माध्यम से उन मध्यवर्तियों द्वारा लागू किया जाएगा जो ऑथोरिटीज (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, पेंशन फंड, सेंट्रल रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी, ट्रस्टी बैंक, प्रतिभूतियों के संरक्षक आदि) के यहां पंजीकृत हैं।
UPS के तहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान के लिए पात्रता मानदंड
|
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से जुड़ी चुनौतियां
- राजकोष पर बोझ: UPS के तहत सरकार के अंशदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% किया जाएगा, जिससे अनुमानित वार्षिक लागत 6,250 करोड़ रुपये हो जाएगी।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले कर्मचारियों के भुगतान में विलंब: अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 25 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चुनता है, तो उसे सुनिश्चित पेंशन भुगतान तुरंत प्राप्त नहीं होगा।
- सीमित पारिवारिक पेंशन: पारिवारिक पेंशन भुगतान केवल कर्मचारी के विधिवत जीवनसाथी (पति या पत्नी) को मिलेगा, लेकिन अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटियों जैसे परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा।
- राजनीतिक विरोध: हितधारकों, विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के समर्थकों के विरोध के कारण UPS को लागू करने में बाधाएं आ सकती हैं।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सुनिश्चित लाभ मिलने के साथ-साथ महंगाई से सुरक्षा भी शामिल है। इसमें राजकोष पर पड़ने वाले बोझ को भी ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस योजना के बारे में जागरूक रहें, अपने सुझाव और चिंताएं सामने रखें, तथा पारदर्शिता व कानूनी स्पष्टता की मांग करें, ताकि अधिक सुरक्षित और न्यायसंगत सेवानिवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित हो सके।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बारे में
|